बैठर में दी गलत जानकारी
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बगहा-2 के कुल सर्वेक्षित 1912 सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों में से 1709 को अयोग्य घोषित कर दिया गया।
वासभूमि रहित परिवारों को किया अयोग्य घोषित
सीओ ने राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन को सत्यापित नहीं किया। कुछ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को भी अयोग्य घोषित कर दिया। इसी तरह भागलपुर के जगदीशपुर अंचल के कुल सर्वेक्षित 764 सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों में से 689 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
लापरवाही बरतने के आरोप में राजस्व अधिकारी निलंबित
भूमिहीनों को वास भूमि देने में लापरवाही बरतने के आरोप में राजस्व अधिकारी नागेंद्र कुमार को निलंबित किया गया। इसके साथ ही विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे अयोग्य ठहराए गए लाभान्वितों की जांच वरीय पदाधिकारियों से शीघ्र कराएं। जांच के बाद उन्हें आवास भूमि आवंटित करें।
वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कार्रवाई से काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में गलतियों को सुधारने की कवायत शुरू कर दी गई है।