अदालत ने कहा कि शराब परोसने पर रोक लगाने का आदेश स्पष्ट रूप से गलत है। याचिकाकर्ता एपिफेनी हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ”हौज खास सोशल” के नाम से रेस्टोरेंट चलाता है।

‘जून तक बढ़ाया गया शराब परोसने का लाइसेंस’

याची ने लंबित नवीनीकरण के बीच तीन अप्रैल 2025 को शराब परोसने पर रोक लगाने संबंधी आदेश के खिलाफ हाई काेर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास भारतीय और विदेशी शराब परोसने का वैध लाइसेंस है, जिसे इस साल जून तक बढ़ा दिया गया है।