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नई दिल्ली
चर्चित हौज खास सोशल रेस्तरां में ईटिंग हाउस लाइसेंस के अभाव में शराब परोसना बंद करने संबंधी आबकारी विभाग के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। शराब परोसने की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने लाइसेंस नवीनीकरण में देरी पर दिल्ली पुलिस के लाइसेंस यूनिट को फटकार लगाई है।
लाइसेंस नवीनीकरण परदिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया गया कि रेस्तरां का ईटिंग हाउस लाइसेंस 31 मार्च 2024 तक वैध था और तब से वह इसके नवीनीकरण के लिए प्रयास कर रहा है।
अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को पहले से दिया गया पंजीकरण नवीनीकरण प्रमाणपत्र जारी होने तक या पुलिस द्वारा नवीनीकरण करने से इनकार करने की सूचना जारी होने तक शराब परोसना लागू रहेगा।
आबकारी विभाग के आदेश के खिलाफ दायर हुई थी याचिका
अदालत ने कहा कि शराब परोसने पर रोक लगाने का आदेश स्पष्ट रूप से गलत है। याचिकाकर्ता एपिफेनी हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ”हौज खास सोशल” के नाम से रेस्टोरेंट चलाता है।
‘जून तक बढ़ाया गया शराब परोसने का लाइसेंस’
याची ने लंबित नवीनीकरण के बीच तीन अप्रैल 2025 को शराब परोसने पर रोक लगाने संबंधी आदेश के खिलाफ हाई काेर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास भारतीय और विदेशी शराब परोसने का वैध लाइसेंस है, जिसे इस साल जून तक बढ़ा दिया गया है।