‘हवाई यात्रा न करें…’, किराए में 700 प्रतिशत बढ़ोतरी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हवाई टिकटों की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी के खिलाफ दायर एक याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर तीखी टिप्पणी करते हुए मामला खारिज कर दिया।

अदालत में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत के सामने दलील दी कि हवाई किराए में 700 प्रतिशत तक की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने तर्क दिया, हवाई यात्रा एक आवश्यक सेवा है और टिकट की दरों में इतनी भारी बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार देती है।

इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने संक्षिप्त और सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हवाई यात्रा न करें। अगला मामला। इसके बाद पीठ ने याचिका पर कोई आदेश पारित किए बिना अगले मामले की सुनवाई शुरू कर दी।

1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम
इस अदालती घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने हवाई किराए को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ‘भारतीय वायुयान नियम, 2026’ के तहत अधिसूचित ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

सरकार अपनी मौजूदा नीति को जारी रखेगी, जिसके तहत किराए का निर्धारण बाजार की मांग और आपूर्ति (मार्केट फोर्सेस) पर निर्भर रहेगा।

एयरलाइंस के किराए पर कोई सामान्य सीमा (कैप) या सीधा नियंत्रण लगाने की योजना नहीं है।

हालांकि, सरकार केवल तब हस्तक्षेप करेगी जब “कोई असाधारण स्थिति पैदा हो और जनहित में ऐसा करना बेहद आवश्यक हो।”

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे एयरलाइनों पर एक मजबूत निगरानी ढांचा बनाए रखेंगे, ताकि पीक सीजन या आपात स्थितियों में यात्रियों से मनमाना किराया न वसूला जा सके।

 

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