Red Bull को बड़ी राहत: ‘Energy Drink’ शब्द पर FSSAI का आदेश रद्द, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। Red Bull को ‘Energy Drink’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें Red Bull को अपने उत्पादों पर ‘Energy Drink’ शब्द का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया था।

FSSAI ने 30 जून 2026 को Red Bull को अपने कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर ‘Energy Drink’ डिस्क्रिप्टर का इस्तेमाल नहीं करने को कहा था। इसके बाद Red Bull ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि आदेश जारी करने से पहले उसे न तो पर्याप्त नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका मिला।

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि FSSAI ने Red Bull को कार्रवाई से पहले अपनी बात रखने का अवसर क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने माना कि कंपनी को जवाब देने या स्पष्टीकरण देने का उचित मौका नहीं दिया गया था।

इसी आधार पर कोर्ट ने FSSAI के 30 जून के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि FSSAI उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे इस मामले में नया फैसला ले सकता है। इसके लिए नियामक को Red Bull को शो-कॉज नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।

FSSAI ने इससे पहले ‘Energy Drink’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस नाम से उत्पादों की ब्रांडिंग और लेबलिंग को लेकर नियामकीय सवाल उठते हैं। नियामक ने कई कैफीनयुक्त पेय पदार्थों को ‘caffeinated beverages’ के रूप में लेबल करने का सुझाव दिया था।

FSSAI की कार्रवाई का असर Red Bull के अलावा अन्य प्रमुख पेय ब्रांडों पर भी पड़ा था। हालांकि, इस मामले में कानूनी चुनौती Red Bull ने दी थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ‘Energy Drink’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर विवाद एक बार फिर नए सिरे से आगे बढ़ सकता है।

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