चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने को हटाने के लिए अनोखी शर्त रखी।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकीलों को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के कर्मचारियों को चाय और समोसे बांटने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर इस निर्देश का पालन करने को कहा है।
कोर्ट ने पहले कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी थी।
जुर्माना हटाने के बदले दिया निर्देश
बाद में कोर्ट ने पहले लगाए गए जुर्माने को हटाने का निर्देश दिया, लेकिन इसके लिए याचिकाकर्ता के वकीलों को डीएचसीबीए के कर्मचारियों को चाय और समोसे खिलाने के लिए कहा।
पीठ ने वकीलों को एक सप्ताह के भीतर इसका पालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

