बाराबंकी में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना भी लगा
दो वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो एक्ट के अपर सत्र न्यायालय श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फोरेंसिक जांच में बच्ची के कपड़े पर मिले द्रव का मिलान अभियुक्त के रक्त नमूने से हुआ था।
मामले की विवेचना के दौरान बच्ची के कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में कपड़े पर मिले द्रव का मिलान अभियुक्त के रक्त नमूने से हुआ। अभियोजन की ओर से न्यायालय में चार गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अशोक को दोषी करार दिया।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

