सोनीपत में मामूली उपले के विवाद में ले ली थी जान, अब 6 दोषियों को उम्रकैद; पीड़ितों को 1.5 लाख मुआवजे का आदेश

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने गांव कालूपुर में हुए चर्चित जगदीश हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए सभी 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब पांच साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने सुरेश, संतरो, अमित, सुमित, रमेश और सिकंदर को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।

यह वारदात 3 जून 2021 को गांव कालूपुर में मामूली उपले (कंडे) विवाद के कारण हुई थी। शिकायतकर्ता संतरा देवी के अनुसार, जब उनका परिवार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा रहा था, तब आरोपियों ने रास्ते में उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों और लोहे के पाइप से उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें संतरा के पति जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई थी।अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी छह दोषियों को उम्रकैद की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 1 साल और 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी दी है। प्रत्येक दोषी पर कुल 53,500 रुपये का जुर्माना जो क्रमश: 50 हजार, ढाई हजार और एक हजार के क्रम में लगाया है। अदालत ने जुर्माने की कुल राशि में से 1.5 लाख रुपये पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

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