चंडीगढ़ में प्राॅपर्टी बेचने से पहले नो-ड्यूज जमा कराने की शर्त खत्म, लंबी प्रक्रिया से मिला छुटकारा

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 शहर में प्राॅपर्टी की खरीद से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ी राहत मिली है। अब लीज होल्ड प्राॅपर्टी बेचने से पहले नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जमा कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

डीसी कम एस्टेट ऑफिसर निशांत यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्राॅपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष विक्रम चोपड़ा ने बताया कि एसोसिएशन ने जुलाई में प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर नो-ड्यूज सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठाई थी।

एसोसिएशन का कहना था कि नो-ड्यूज लेने की लंबी प्रक्रिया के कारण प्राॅपर्टी की बिक्री में अनावश्यक देरी होती है। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। एसोसिएशन की मांग पर प्रशासन ने अब बिक्री के समय नो-ड्यूज जमा कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

एसोसिएशन ने प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्राॅपर्टी ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया तेज और आसान होगी। साथ ही आम लोगों और प्राॅपर्टी कंसल्टेंट्स को राहत मिलेगी तथा लेन-देन में होने वाली अनावश्यक देरी भी कम होगी।

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