डूसू चुनाव: जमानतदार के नियम पर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला, 18 सितंबर को होगी वोटिंग

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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव लड़ने वाले छात्रों के लिए जमानतदार बनने के पहलू पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि डीयू के नियम के तहत एक लाख रुपये चुकाने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार का जमानतदार हो सकता है। इसमें अभिभावक भी शामिल हैं।

डीयू के आदेश को चुनौती देने वाली ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के दो कार्यकर्ताओं की याचिका पर अदालत ने कहा कि यह शर्त उचित और सही है, बस इसमें यह बदलाव हो सकता है कि जमानत सिर्फ माता-पिता ही नहीं, बल्कि एक लाख रुपये चुकाने व जमानत देने की स्थिति में रहने वाला कोई भी व्यक्ति दे सकता है।डूसू चुनाव 18 सितंबर को होने हैं। नतीजे 19 सितंबर को आने की उम्मीद है। याचिकाकार्ताओं ने छात्र उम्मीदवारों के लिए एक हर्जाना भरने का हलफनामा जमा करना और माता-पिता के हस्ताक्षर वाला एक लाख रुपये का जमानती बांड देना अनिवार्य करने के डीयू के निर्णय को चुनाैती दी थी।

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