डंपर-टिपर में बिना ढके नहीं ले जा सकेंगे सामान, कवर खुला रहने पर बजेगा अलार्म; 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डंपर और टिपर वाहनों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत 1 अप्रैल, 2027 से सभी टिपर और डंपर वाहनों में ऑटोमैटिक (स्वचालित) लोड कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

नए नियमों के तहत डंपर और टिपर वाहनों में ड्राइवर के केबिन में ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम भी लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे वाहन चलने के दौरान र यदि कवर खुला या असुरक्षित रहेगा तो ड्राइवर के केबिन में लगे ऑडियो-विजुअल सिस्टम से तुरंत चेतावनी अलर्ट मिलेगा।

दरअसल, मंत्रालय ने 28 जुलाई 2026 को केंद्रीय मोटर वाहन (बारहवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसे 7 अगस्त 2026 को भारत के राजपत्र में आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया है। इससे पहले सरकार ने 20 मार्च 2026 को इसका प्रारूप नोटिफिकेशन जारी करके जनता और संबंधित लाभार्थियों से सुझाव मांगे थे।

1 अप्रैल 2027 से लागू होगा नया नियम

केंद्रीय मोटर वाहन (बारहवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत, 1 अप्रैल 2027 से सभी डंपर और टिपर वाहनों में लोड बॉडी को ऊपर से ढकने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो-मेकेनिकल, हाइड्रोलिक या मेकेनिकल में से किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है।

हाइड्रोलिक सिस्टम लगाना अनिवार्य

सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, “सड़क पर चलते समय लोड बॉडी पूरी तरह ढकी रहे, इसके लिए सभी डंपर और टिपर में ऊपर से ढकने वाली विद्युत, विद्युत-यांत्रिक, हाइड्रोलिक या यांत्रिक रूप से संचालित प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा।”

क्या होगा फायदा?

उल्लेखनीय है कि कई बार हम बाइक से सड़क पर चल रहे होते हैं तो ऐसे खुले ट्रक या डंपर के पीछे गाड़ी चलानी पड़ती है, जिसमें मिट्टी, रेत या मलबा भरा रहता है, जिसके गिरने का डर बना रहता है। या फिर खुले कूड़े वाले डंपर की बदबू से परेशान होना पड़ा है? लेकिन इस नए नियम के लागू हो जाने से आम लोगों को इस परेशानी से निजात मिल जाएगी।

लोड बॉडी को पूरी तरह ढकना अनिवार्य

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस कवर के लिए सुरक्षा मानकों के अनुरूप किसी भी उपयुक्त सामग्री (मटीरियल) का उपयोग किया जा सकता है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर आवाजाही के दौरान डंपर या टिपर की लोड बॉडी पूरी तरह से ढकी रहे, ताकि कोई भी सामग्री बाहर न गिरे।

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