वाराणसी बिरयानी विवाद पर जस्टिस भुइयां की टिप्पणी, बोले- गंगा में चिकन खाना अपने आप में अपराध नहीं
नई दिल्ली/वाराणसी: वाराणसी से जुड़े चर्चित बिरयानी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जल भुइयां ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि गंगा नदी में चिकन खाना अपने आप में कोई अपराध नहीं माना जा सकता।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति द्वारा चिकन खाने का तथ्य मात्र उसे अपराध की श्रेणी में नहीं लाता। अदालत ने कहा कि मामले का आकलन तथ्यों, परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा, न कि केवल किसी व्यक्ति के खान-पान को आधार बनाकर।
न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिलहाल, अदालत मामले की कानूनी और तथ्यात्मक परिस्थितियों पर विचार कर रही है तथा आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

