14.84 करोड़ की साइबर ठगी के आरोपी को कोर्ट से राहत, पुलिस की एक चूक पड़ी भारी

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14.84 करोड़ रुपये की कथित साइबर ठगी के मामले में आरोपी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच प्रक्रिया में हुई एक महत्वपूर्ण त्रुटि अदालत के सामने उजागर हुई, जिसके आधार पर आरोपी के पक्ष में फैसला आया।

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि जांच के दौरान पुलिस की ओर से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। इसी चूक को आधार बनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को राहत प्रदान की। हालांकि, अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है।

यह मामला एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि गंभीर आर्थिक और साइबर अपराधों की जांच में कानूनी प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करना कितना आवश्यक है। अब आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों और मामले की आगामी सुनवाई के अनुसार होगी।

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