1 जुलाई से रेलवे के नए नियम लागू, बिना टिकट यात्रा और हंगामे पर बढ़ेगा जुर्माना; हो सकती है जेल

भारतीय रेलवे 1 जुलाई से यात्रियों के लिए कई नए नियम लागू करने जा रहा है। इन नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा, दूसरे व्यक्ति के टिकट पर सफर, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश और ट्रेन में अनुशासनहीनता जैसी गतिविधियों पर पहले से अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, अनुशासित और यात्री-अनुकूल बनाना है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जनविश्वास अधिनियम के तहत जुर्माने की राशि में संशोधन किया गया है। नए नियम लागू होने के बाद बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्रियों को पूरे किराये के साथ 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वर्तमान में यह जुर्माना 250 रुपये है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 के बाद पहली बार इस जुर्माने में वृद्धि की गई है।

रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट का उपयोग कर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी टिकट पर सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा उससे पूरा किराया वसूला जाएगा और 500 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।

महिला कोच में बिना अनुमति प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रेलवे परिसरों में अनुशासन भंग करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

नए नियमों के तहत ट्रेन या स्टेशन परिसर में शराब पीकर हंगामा करना, यात्रियों को परेशान करना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना या किसी प्रकार का उपद्रव फैलाना गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में शराब का सेवन करता है या नशे की हालत में हंगामा करता है, तो उससे कोच की सफाई और नुकसान की भरपाई का खर्च भी वसूला जा सकता है। इसके अलावा दोष सिद्ध होने पर 24 घंटे तक की जेल और 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

रेलवे ने बिना लाइसेंस फेरी लगाने, ट्रेनों और स्टेशनों पर सामान बेचने तथा भीख मांगने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों से रेलवे परिसरों में व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर दिए हैं कि नए नियमों की जानकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और यात्रियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।

रेलवे का मानना है कि नए नियम लागू होने के बाद ट्रेनों में अनुशासन बढ़ेगा, अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिलेगा।

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