खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने शुक्रवार को सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) से तुरंत खाद्य वस्तुओं और पार्सलों की पैकेजिंग के लिए धातु के पिन और तारों का उपयोग बंद करने का अनुरोध किया, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
एफएसएसएआई ने चेतावनी दी है कि यदि खाद्य व्यवसाय संचालकों इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो एफएसएस एक्ट, 2006 और लागू नियमों के प्रविधानों के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एफएसएसएआई ने क्या कहा?
जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के हित में जारी एक सलाह में भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एफबीओ को चेतावनी दी कि यदि वे इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एफएसएसएआई ने कहा, “यह ध्यान में आया है कि खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा सजावटी केक और अन्य ऐसे उत्पादों के लिए धातु/स्टेपल पिन और तारों का उपयोग किया जा रहा है और खाद्य पैकेट, केक बाक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच, टेकअवे खाद्य पार्सल और अन्य खाद्य पैकेजों को बांधने के लिए भी इनका उपयोग किया जा रहा है।”
दी गई ये सलाह
कई मामलों की रिपोर्ट मिली है, जिनमें धातु/स्टेपल पिन केक और खाद्य पैकेजों में फंसे हुए पाए गए हैं। एफएसएसएआई ने इसे “गंभीर खाद्य सुरक्षा खतरा” बताया है। नियामक ने कहा कि ऐसे पिनों के अनजाने में उपभोक्ताओं द्वारा सेवन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, जिससे चोट और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
सलाह में कहा गया है, “सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे तुरंत धातु के पिन/तार या किसी अन्य ऐसे सामग्री का उपयोग खाद्य वस्तु, खाद्य पार्सल, टेकअवे भोजन, बेकरी उत्पाद, केक बाक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पैकेट या किसी अन्य खाद्य वस्तु या पैकेज को सील, बांधने, सुरक्षित करने या पैकेजिंग के लिए बंद करें।”


