फतेहपुर में संतान न होने पर ससुरालियों ने बहू को घर से निकाला, जेवर छीनकर पति ने दिया ‘तीन तलाक’

शादी के बाद बहू के संतान न होने का ताना देकर ससुरालीजनों ने बेटे की दूसरी जगह शादी कराने की धमकी दी और बहू के जेवर छीनकर उसे घर से भगा दिया। पति ने तीन बार तलाक-तलाक बोलकर तीन तलाक दे दिया।

कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने पति समेत छह ससुरालीजनों पर दहेज प्रतिषेध व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।

शहर के खेलदार मोहल्ले में रहने वाले रियाज हैदर की पुत्री मासूमा नकवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी शादी 13 नवंबर 2021 को लखनऊ जिले के सआदतगंज थाने के नूरबेग का हाता धोबी वाली गली सआदतगंज निवासी हसन अहमद उर्फ शीबू के साथ हुई थी।

जलाकर मार डालने की दी धमकी

दहेज के खातिर ससुरालीजनों ने 4 अक्टूबर 2024 को जेवर छीनकर उसे घर से भगा दिया। 12 अक्टूबर को बैठी पंचायत में मायका पक्ष ने ससुरालीजनों को दो लाख रुपये देकर उसे विदा किया। इसके बाद मिट्टी का तेल डाल जलाकर मार डालने की धमकी दी। देवर ने अभद्र व्यवहार किया।10 मई 2025 को फिर पंचायत बैठी लेकिन बात न बनने पर उसने कोर्ट में घरेलू हिंसा व गुजारा भत्ता का वाद दाखिल किया। 21 अप्रैल 2026 को मुकदमे की तारीख लेकर कोर्ट से घर जा रही थी तो उसकी मां उजमा व भाई के सामने पति हसन अहमद उर्फ शीबू ने तीन तलाक देकर जान से मारने की धमकी दी।

इंस्पेक्टर हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के पति हसन अहमद, सास सकीना पत्नी वसी रजा, ननद कश्शो उर्फ कशिश, शगुफ्ता, शीबा व देवर तकी रजा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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