नई दिल्ली: गैंगस्टर अबू सलेम की ओर से 25 साल की सजा पूरी होने का दावा करते हुए दायर रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान अबू सलेम की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रत्यर्पण से जुड़े समझौते और कानूनी प्रावधानों के अनुसार वह 25 वर्ष की सजा पूरी कर चुका है। इसी आधार पर उसे रिहा किए जाने की मांग की गई।
वहीं, मामले में संबंधित पक्षों ने अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया और निर्णय सुरक्षित रख लिया।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अदालत के अंतिम निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अबू सलेम की रिहाई संबंधी याचिका पर क्या आदेश दिया जाएगा।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

