कश्मीर घाटी में सक्रिय नशा तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए श्रीनगर पुलिस ने सोमवार को दो कथित नशा तस्करों की लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली। यह कार्रवाई “नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान” के तहत एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस स्टेशन संगम ने गुलाम अहमद डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार की लगभग 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के सिलसिले में की गई। जब्त की गई संपत्तियों में एक आवासीय मकान, जमीन के कई टुकड़े और कई व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं।v
जांच में सामने आया कि ये संपत्तियां अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई थीं। इसके बाद कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
एक करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति जब्त
दूसरी बड़ी कार्रवाई में पुलिस स्टेशन नौहट्टा ने मोहम्मद शफी शेख, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सुब्हान शेख की लगभग 1 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति जब्त की। यह कार्रवाई दर्ज एफआईआर के तहत की गई, जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज है। पुलिस ने इस संपत्ति को नशे के कारोबार से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया है।
पुलिस ने बताया कि इन संपत्तियों को छिपाने, स्थानांतरित करने या बेचने से रोकने के लिए इन्हें जब्त किया गया है। इसका मकसद नशा कारोबार की आर्थिक बुनियाद पर प्रहार करना है। नशीले पदार्थों के खतरे से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्रीनगर पुलिस ने कहा कि चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत नशा तस्करों और उनकी आपराधिक गतिविधियों से बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस ने नागरिकों से नशे के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में साथ देने और नशा मुक्त कश्मीर बनाने में योगदान देने की अपील की है।


