गंगा घाटों के नाविकों, गोताखोर, पंडा- पुजारी व दुकानदारों का पंजीकरण जल्द कराया जाए। जिनका पंजीकरण हो रहा है, उनका पुलिस विभाग से सत्यापन जरूर कराया जाए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का अस्पताल संचालकों को पालन करना अनिवार्य है। इस दौरान सीडीओ विनोद कुमार गौड़, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण कपिल कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।