दिल्ली-NCR में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलेंगे, प्रदूषण पर लगेगी लगाम; इस तारीख से नए नियम लागू

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Delhi-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही चलाए जाएंगे। दिल्ली में साल 2027 से नए CNG और डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। दिल्ली-NCR में अब सिर्फ L5 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही रजिस्टर्ड होंगे। यह नियम दिल्ली में 2027 से और हरियाणा के जिलों में 2028 से लागू होगा। इसके बाद अब सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का ही रजिस्ट्रेशन होगा।

2027 से नया नियम

CAQM के मुताबिक, दिल्ली में यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक L5 कैटेगरी के थ्री-व्हीलर वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन संभव हो सकेगा। आयोग का मानना है कि दिल्ली में चलने वाले ऑटो और सामान ढोने वाले थ्री-व्हीलर प्रदूषण फैलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए, EV को बढ़ावा देकर हवा की क्वालिटी को सुधारा जा सकता है।

हर जगह के लिए अलग नियम

आयोग ने इस योजना को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली के बाद 1 जनवरी 2028 से यह नियम उन जिलों में लागू होगा जहां गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गोतम बुद्ध नगर शामिल हैं। इन जिलों में भी 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।

इन जिलों में भी 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर गाड़ियों का ही नया रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन शहरों में गाड़ियों की भारी संख्या और ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है।

2029 तक पूरे NCR में लागू

CAQM ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2029 से यह नियम पूरे NCR में लागू हो जाएगा। इसके बाद पूरे इलाके में केवल इलेक्ट्रिक L5 कैटेगरी के सवारी और सामान ढोने वाले थ्री-व्हीलर का ही रजिस्ट्रेशन होगा। इस फैसले से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा और हवा साफ होने में भी मदद मिलेगी।

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