अदालत ने राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय से संरक्षण एवं निगरानी उपायों पर भी हलफनामा मांगा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर सवाल उठाया कि बिना पंजीकरण वाले ट्रैक्टर और खनन वाहन अब भी खुलेआम कैसे चल रहे हैं।