MLC अक्षय प्रताप सिंह समेत कई पर मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट का आदेश, राजा भैया की पत्नी ने दी थी अर्जी

कंपनी के साझीदारों पर धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर कंपनी हड़पने के आरोप में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, रोहित कुमार सिंह, अनिल सिंह एवं रामदेव यादव सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश इंस्पेक्टर कोतवाली हजरतगंज को किया है।

न्यायालय के समक्ष भानवी कुमारी सिंह की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया कि उसने एवं अक्षय प्रताप सिंह आदि लोगों ने मिलकर 10 फरवरी 2014 को एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराया गया था। जिसमें उसने व उसके साझेदारों द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश किया गया था। बताया गया कि फार्म के नाम से काफी चल एवं अचल संपत्तियां अर्जित की गई थी तथा वर्तमान में इन संपत्तियों का बाजारु मूल्य पांच करोड़ रुपए से अधिक होगा।

शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसे जानकारी हुई कि अक्षय प्रताप एवं उनके अन्य सहयोगियों ने फार्म की मूल्यवान संपत्तियों को हड़पने के लिए पंजीकरण के अभिलेखों में हेरा फेरी करके फर्जी अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। जिसमें 15 नवंबर 2020 की तिथि में उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कूटरचित दस्तावेज बनाए गए हैं।

पूर्व में भानवी कुमारी सिंह की ओर से दाखिल इस अर्जी पर विशेष एसीजेएम अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश न देकर बल्कि उसे परिवाद के रूप में पंजीकृत किए जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध भानवी कुंवारी सिंह द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका दायर की गई थी। जिसका निस्तारण करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा अदालत के आदेश को रद्द करते हुए गत 18 फरवरी को आदेश किया था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट दिए गए प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करे।बताया गया है कि एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ अक्षय प्रताप सिंह द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका दायर कर एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद किए जाने की अनुरोध किया गया था।

उच्च न्यायालय ने अक्षय प्रताप सिंह की ओर से दायर इस याचिका को 26 मार्च को खारिज करते हुए सत्र अदालत के आदेश की पुष्टि कर दी थी। जिसके उपरांत एसीजेएम कोर्ट द्वारा इंस्पेक्टर हजरतगंज को मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश दिया गया है।

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