अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी, ग्रेटर नोएडा में IGRS मामलों के निस्तारण के लिए नई गाइडलाइन जारी

ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन ने आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए नई गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों की जिम्मेदारियों को नए सिरे से तय किया गया। अब मामलों के निस्तारण को अलग-अलग चरणों में बांटा जाएगा, जिसमें दो से सात दिन का समय सीमा निर्धारित की गई है।

जटिल मामलों को 7 दिनों के अंदर पूरा करना अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत साधारण शिकायतों का निस्तारण दो-तीन दिनों में जबकि जटिल मामलों को सात दिनों के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी समय सीमा का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन कटौती, विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है।

जिला प्रशासन लगातार कार्यशैली की मॉनिटरिंग करेगा। उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रगति रिपोर्ट की जांच की जाएगी।

एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सदर तहसील में सोमवार से व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की गुणवत्ता और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देशन में इस कार्य में पूरी निष्पक्षता बरती जाएगी। शिकायतकर्ता को न केवल समाधान बताया जाएगा, बल्कि लिखित रूप में भी सूचित किया जाएगा।

संदर्भ के प्रकार एवं निस्तारण के लिए निर्धारित दिवस

संदर्भ का प्रकार निर्धारित दिवस
मुख्यमंत्री संदर्भ 15 दिन
जिलाधिकारी संदर्भ 30 दिन
संपूर्ण समाधान संदर्भ 9 दिन
भारत सरकार पीजी पोर्टल 20 दिन
एसडीएम संदर्भ 15 दिन
एंटी भू-माफिया संदर्भ 30 दिन
ऑनलाइन संदर्भ 30 दिन
आर्थिक मदद संदर्भ 15 दिन

तहसील स्तरीय रैंकिंग के लिए संदर्भ व निस्तारण का दायित्व एवं निर्धारित दिवस

कार्य निर्धारित दायित्व निर्धारित दिवस
सभी संदर्भ को सदर तहसील के आईजीआरएस ग्रुप पर अपलोड करना आशुलिपिक सुमित कुमार 2 दिन
प्रकरण की स्थलीय जांच आख्या तैयार करना लेखपाल 5 से 7 दिन
लेखपाल की आख्या के आधार पर शिकायतकर्ता से वार्ता व फीडबैक लेना राजस्व निरीक्षक 3 दिन
राजस्व निरीक्षक की आख्या की जांच व शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना नायब तहसीलदार 3 दिन
नायब तहसीलदार की आख्या को तहसील पोर्टल पर अपडेट करना तहसीलदार सदर 3 दिन

स्रोत: राजस्व विभाग, गौतमबुद्धनगर • अपडेट: अप्रैल 2026

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