हरियाणा सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए इंजीनियर-इन-चीफ (वाईडब्ल्यूएस नॉर्थ) सतबीर सिंह कादियान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में इस कार्रवाई की पुष्टि की गई है।
सरकारी आदेश के अनुसार, राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह निर्णय लिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान कादियान को हरियाणा सिविल सेवा (जनरल) नियम, 2016 के तहत सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा और उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित हेड ऑफिस रहेगा।
पिछले कुछ समय से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कार्यों के आवंटन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रक्रियाओं को लेकर शिकायतें सामने आ रही थीं। विभागीय स्तर पर कुछ मामलों की प्राथमिक जांच भी चल रही थी, जिसमें कथित अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही की बात सामने आई है।
बताया जा रहा है कि सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है, ताकि जांच प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।
अधिकारियों के अनुसार, निलंबन के बाद अब संबंधित मामलों की विस्तृत जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो कड़ी विभागीय कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
इस कार्रवाई को सरकार के उस सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। हाल के समय में सरकार विभिन्न विभागों में अनियमितताओं को लेकर सतर्क नजर आ रही है।


