“नियमों का पालन करें, हिंसा नहीं—सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी”
सिंगरौली13 अप्रैल 2026। जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला परिवहन अधिकारी के मार्गदर्शन एवं चेक पॉइंट सिंगरौली प्रभारी बिभा उइके के नेतृत्व में परिवहन विभाग द्वारा जिले को दुर्घटना मुक्त बनाने का संकल्प लेकर सघन जांच एवं जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी दौरान ड्यूटी के समय घटी एक अशोभनीय एवं निंदनीय घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस, परिवहन एवं खनिज विभाग के अधिकारी-कर्मचारी दिन-रात, भीषण गर्मी, सर्दी एवं वर्षा में कार्य कर रहे हैं, ताकि आमजन सुरक्षित रह सके और परिवहन व्यवस्था नियमों के अनुरूप संचालित हो।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये सभी कर्मचारी समाज का ही हिस्सा हैं, और उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या हिंसा अस्वीकार्य है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा समूह बनाकर शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं हमला करना न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग अपने बचाव में आरोप-प्रत्यारोप लगाकर शासकीय कार्यवाही को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं, जो कि अनुचित है।

घटना का विवरण एवं कार्रवाई
उक्त घटनाक्रम के दौरान झुरई नाला चेक पॉइंट पर परिवहन विभाग द्वारा रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने के साथ-साथ ओवरलोड एवं प्रदूषण मानक उल्लंघन के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु चालक वाहन को तेज गति एवं खतरनाक तरीके (जिग-जैग) से चलाते हुए निकल गया।
परिवहन टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा कर उसे न्यू मधुबन ढाबा (हिंडालको, इंडियन ऑयल बरिंगावा रोड) के पास रोका गया। जांच में चालक संतोष नशे की हालत में पाया गया, जबकि ढाबा संचालक द्वारा हस्तक्षेप किया गया।
समझाइश के बाद वाहन को पुनः चेक पॉइंट लाया गया, किन्तु कुछ समय पश्चात वाहन स्वामी एवं चालक द्वारा कथित रूप से दबाव, धमकी एवं मारपीट की मंशा से पुनः पहुंचकर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। साथ ही बिना परमिट एवं बिना दस्तावेज संचालित अन्य वाहनों को बचाने हेतु अवैध दबाव बनाने की कोशिश भी की गई।
हालांकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने साहस, संयम एवं अनुशासन का परिचय देते हुए बिना किसी दबाव के कार्यवाही जारी रखी तथा तत्काल प्रभाव से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई।

आरोपियों के विरुद्ध BNS की धारा 132, 121(1), 296(b), 115(2), 351(2) एवं 3(5) के अंतर्गत प्रकरण देवसर थाना में पंजीबद्ध किया गया है।
अभियान का उद्देश्य
• सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना
• पर्यावरण संरक्षण
• वैधानिक परिवहन व्यवस्था लागू करना
विशेष कार्रवाई
• ओवरलोड एवं बिना तिरपाल परिवहन पर सख्ती
• PUC, बीमा, फिटनेस एवं दस्तावेजों की जांच
• बिना परमिट, बिना टैक्स वाहनों पर कार्रवाई
• चिन्हित वाहनों में रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए
चिन्हित संवेदनशील मार्ग
1. शुक्ला मोड़ से झुरई नाला तक
2. परसोणा से बंधौर तक
3. महुआगांव से निगरी तक
प्रशासन की अपील
• सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें
• शासकीय कार्य में सहयोग करें
• विवाद की स्थिति में कानून का सहारा लें, हिंसा का नहीं
• असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखें
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्य में बाधा, अभद्रता या हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में सकारात्मक माहौल है और स्थानीय नागरिकों ने इसे सड़क सुरक्षा एवं व्यवस्था सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।


