ADO की पेंशन वृद्धि मामले में लापरवाही पर DPRO सस्पेंड, फिर भी नहीं मिला लाभ; 2009 से चल रहा केस

अलीगंज क्षेत्र निवासी एडीओ पंचायत ने वर्ष 2009 को पेंशन वृद्धि के लिए राज्य लोक सेवा आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

नोशनल प्रोन्नति वेतन एवं पेंशन को लेकर लगातार शिकायताें के बाद एडीओ पंचायत को वेतन का लाभ मिल गया, मगर 17 साल बीत जाने के बाद भी पेंशन वृद्धि का लाभ नहीं मिला।

इसमें डीपीआरओ को दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें पंचायती राज निदेशालय से सम्बद्ध किया गया है।

अलीगंज विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी रूपलाल को नोशनल प्रोन्नति वेतन एवं पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। इसे लेकर उन्होंने वर्ष 2009 में राज्य लोक सेवा आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर आयाेग ने वेतन एवं पेंशन वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश देते हुए वर्ष 2010 को पेंशन निदेशालय मामला भेज दिया।

इस पर 2014 में वेतन एवं पेंशन निर्धारित करने को पंचायत निदेशक को आदेशित किया गया। इस पर कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ तो मिल गया, मगर पेंशन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सका। जबकि दस डीपीआरओ का जिले से तबादला होता रहा।हक की लड़ाई लड़ते हुए एडीओ पंचायत की वर्ष 2020 में मृत्यु भी हो गई। इस तरह से कर्मचारी की समस्या समाधान में लापरवाही मानते हुए डीपीआरओ मुहम्मद राशिद को निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रकरण की जांच भी शुरू कराई है। जिसकी शासन ने एक माह में रिपोर्ट मांगी है।

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