सिंगरौली जिले में युवती ने अपने परिजनो के साथ थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि दो वर्ष पूर्व इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान आरोपी दिलीप कुमार पनिका पिता नंदलाल पनिका उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम अमलाचूरी थाना माड़ा जिला सिंगरौली से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी द्वारा प्रार्थिया को शादी का झांसा देकर दिनांक 11/08/2025 को आरोपी प्रार्थिया को उसके घर से बहला – फुसलाकर बैढ़न ले आया एवं माजन मोड़ के पास शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया द्वारा आरोपी से शादी करने के लिए कहा गया तो आरोपी ने अलग जाति का हवाला देकर शादी से इंकार कर दिया। आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध घटित होना पाए जाने से आरोपी दिलीप कुमार पनिका के विरुद्ध धारा 69, 87, 332(सी) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दौरान अपराध विवेचना उपरोक्त आरोपी का यह धारा 69, 87, 332(सी) बीएनएस के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी दिलीप कुमार पनिका पिता नंदलाल पनिका उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम अमलाचूरी थाना माड़ा जिला सिंगरौली (म.प्र.) को पुलिस अभिरक्षा मे लिया जाकर घटना के संबंध मे पूछताछ की गई जो जुर्म करना स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को दी जाकर अभियुक्त का जिला अस्पताल बैढन से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर माननीय न्यायालय बैढन मे पेश किया गया जहां से उपरोक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय बैढन के द्वारा जे.आर.पर उपरोक्त अभियुक्त को जिला जेल पचौर दाखिल किया गया।
सराहनीय भूमिकाः- उक्त कार्यवाही में उप.निरी.सूर्यपाल सिह, उप.निरी.रुपा अग्निहोत्री (थाना बैढन) सउनि डॉ. अजीत सिंह, प्र.आर.178 जगदीश तिवारी, प्रधान आरक्षक 70 बृजेन्द्र यादव, आरक्षक 570 दिलीप धाकड़,आर.597 विकास तोमर एवं आरक्षक 82 अमृत राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


