चास नगर निगम चुनाव: मतदान केंद्र पर मोबाइल प्रतिबंधित, वाहन पार्किंग के नियम

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मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जाना है। मतदान केंद्र के सौ मीटर दूर ही वाहन खड़ा करना है। सौ मीटर के अंदर किसी भी भवन पर बैनर पोस्टर नहीं लगाना है। यह कहना है चास एसडीपीओ प्रवीन कुमार सिंह का। बुधवार को एसडीपीओ चैंबर व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि कृषि बाजार समिति में स्ट्रांग रूप बनाया गया है। शाम को मतदान के बाद यहीं पर मतपेटी लाकर मतदान कर्मी जमा करेंगे। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से सड़क किनारे वाहन नहीं खड़े को कहा गया है। ऐसा करने से जाम की स्थिति नहीं आएगी।

उन्होंने बताया कि चैंबर के प्रतिनिधियों से सहयोग मांगा गया। उनलोगों ने कहा मतदान के दिन स्टाफ व मालिक दोनों मतदान करने जाएंगे। ऐसी स्थिति में मतदान करने के लिए दुकानें बंद रखी जाएंगी।इस दिन अवकाश भी घोषित किया गया है।

बताया गया कि गलियों में लोग चार पहिया वाहन लेकर मतदान केंद्र न जाएं। इससे जमा की स्थिति आ जाएगी और लोगों को परेशानी होगी। मतदाताओं को दोपहिया से ही मतदान केंद्र तक आने का आग्रह उन्होंने किया। चास में घूम-घूम कर पुलिस ने अपनी तैयारियों की झलक भी दिखाई।

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