ग्रेटर नोएडा के कुख्यात स्क्रैप माफिया रविंद्र सिंह उर्फ रवि काना को लेकर सेक्टर-63 थाने में दर्ज मामले में जिला न्यायालय ने जमानत प्रदान की है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की तीन धाराओं के तहत जबरन वसूली, धमकी और संगठित अपराध से जुड़ा है, जो पिछले महीने दर्ज हुआ था।
रवि काना को बांदा जेल से 29 जनवरी 2026 को जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन बी-वारंट के बावजूद रिहाई पर विवाद हुआ, जिससे जेल अधीक्षक निलंबित हुए और FIR दर्ज हुई। रिहाई के बाद पुलिस तलाश में जुटी थी, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जिला न्यायालय में अंतरिम/अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
सुनवाई 11 फरवरी 2026 को हुई, जिसमें कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। पुलिस ने केस डायरी पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्तें लगाई हैं। रवि काना पर पहले से गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं, और उनकी संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। यह फैसला एनसीआर में अपराधियों पर कार्रवाई के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।


