ज्ञानदीप पोर्टल पर इंटेक कैपेसिटी एवं स्कूल बेसिक सूचना अपडेट करने में लापरवाही बरतने वाले जिले के 233 निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे विद्यालयों को 24 घंटे के अंदर पोर्टल पर आवश्यक डेटा अपलोड करने का अंतिम निर्देश जारी किया है। तय समय सीमा में अनुपालन नहीं होने पर संबंधित विद्यालयों की प्रस्वीकृति रद करने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) प्रियदर्शी सौरभ ने सख्त लहजे में कहा कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा एक की 25 प्रतिशत सीटों पर अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है।
इसके लिए सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को अपनी कुल इंटेक कैपेसिटी एवं स्कूल बेसिक इंफार्मेशन ज्ञानदीप पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करना है। उन्होंने स्पष्ट कहा-“विभाग द्वारा कई बार पत्र जारी कर और बैठक कर निर्देश दिए गए, इसके बावजूद यदि विद्यालय प्रबंधन आदेश की अवहेलना करता है तो इसे गंभीर कर्तव्यहीनता मानी जाएगी।
24 घंटे के भीतर डेटा अपडेट नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद करते हुए विभागीय निर्देश के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।” जिले में कुल 733 प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 233 विद्यालयों ने अब तक इंटेक कैपेसिटी का डेटा अपलोड नहीं किया है। विभाग ने इसे वरीय पदाधिकारियों के आदेश की खुली अनदेखी करार दिया है।


