हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSIDC) ने ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-80 में प्लाटिंग की है, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और जमीन पर कब्जा भी है। इसके बावजूद प्राधिकरण ने 68 लोगों को प्लाट आवंटित कर दिए। दो वर्षों से प्लाट धारक लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
इसी बीच एक प्लाट धारक भूपेंद्र चौधरी ने सेवा का अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने मामले की जांच के बाद प्राधिकरण की घोर लापरवाही को माना और संबंधित अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
आयोग के अध्यक्ष टीसी गुप्ता ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि प्लाट की ई-नीलामी से पहले स्थल पर सभी आवश्यक विकास कार्य पूरे होना अत्यंत आवश्यक हैं, ताकि आवंटियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।


