प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री मात्र वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) को और अधिक सुगम, पारदर्शी और योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। वास्तविक लाभार्थियों को ही सहायता राशि मिले इसके लिए फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम यानी चेहरे से पहचान की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र स्थापित कर शिकायतों की रियल टाइम ट्रैकिंक और 30 दिन में समाधान की व्यवस्था भी लागू की गई है।

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प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम, प्रधानमंत्री मात्र वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) को और अधिक सुगम, पारदर्शी और वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता राशि पहुंचाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई व्यवस्थाएं लागू की हैं।

इस योजना के तहत वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम यानी चेहरे से पहचान की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत लाभार्थियों को भुगतान रोकने में मदद मिलेगी।

साथ ही, मंत्रालय ने शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया है। इसके तहत लाभार्थियों की शिकायतों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और सभी शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

इन कदमों से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और सहायता राशि वास्तविक लाभार्थियों तक सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पहुंच सकेगी।

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