ऑन-ड्यूटी अब ‘Vlog’ नहीं, दक्षिण पूर्व रेलवे का सख्त फरमान, उल्लंघन पर सीधे नौकरी खतरे में

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दक्षिण पूर्व रेलवे ने ड्यूटी के दौरान व्लॉगिंग, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वाले कर्मचारियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोलकाता स्थित प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग करते पाए गए हैं, जो रेलवे परिसर और ड्यूटी समय में गंभीर आचार संहिता उल्लंघन है।

इस तरह की गतिविधियां सुरक्षा, गोपनीयता एवं रेलवे की पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। रेलवे के काई स्थल सामरिक महत्व से काफी महत्वपूर्ण है ऐसे में प्रतिबंधित क्षेत्र या अन्य स्थान का वीडियो सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करने से अन्य सुरक्षा खतरा भी हो सकता है। साथ ही कार्य में लापरवाही सामने आ सकती है।

ड्यूटी में कंटेंट क्रिएशन पूरी तरह प्रतिबंधित

जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्टेशन, कार्यशाला, कार्यालय, कंट्रोल रूम या ट्रेन के भीतर व्लॉगिंग और वीडियोग्राफी सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। व्यक्तिगत मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यक संचार के लिए और वह भी निर्धारित ब्रेक के दौरान ही किया जा सकेगा। साथ ही, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन कार्य समय में या आधिकारिक संसाधनों का उपयोग कर करना पूरी तरह वर्जित होगा।

उल्लंघन पर होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई

सर्कुलर में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर रेलवे सेवकों के अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बड़ी सजा तक दी जा सकती है। संबंधित अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्कुलर चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर अशोक कुमार के निर्देश पर जारी किया गया है।

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