2 बेटों की गवाही, 5 साल की सुनवाई और उम्रकैद…कातिल बीवी ने की थी प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या

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उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की एक अदालत ने पति की हत्या करने और शव को कुएं में फेंकने के जुर्म में एक महिला तथा उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि डौकी थाना क्षेत्र में 14 फरवरी 2019 को रामवीर (32) की हत्या उसकी पत्नी कुसुमा देवी और दो कथित प्रेमियों सुनील और धर्मवीर ने मिलकर फावड़े से प्रहार करके कर दी थी।

शर्मा ने कहा कि दोषियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को घर के पास ही एक कुएं में फेंक दिया था। शर्मा के अनुसार, इस घटना की प्राथमिकी रामवीर के मामा टीकाराम ने दर्ज कराई थी और तीन महीने में पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा करके आरोपपत्र दाखिल किया था।

मृतक रामवीर के दो नाबालिग बेटों ने अपनी मां और उसके कथित प्रेमियों के खिलाफ गवाही दी थी। उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश संजय के. लाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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