अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ज़िला पटियाला की सीमाओं में विभिन्न पाबंदी संबंधी आदेश जारी किए हैं। ये आदेश ज़िले में 5 अक्तूबर 2025 तक लागू रहेंगे।
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट ने ज़िले में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनहित में शांति बनाए रखने के लिए, ज़िला पटियाला की सीमाओं के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेय शस्त्र, हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुएं, तेज़धार हथियार जैसे टोकुए, बरछे, त्रिशूल आदि ले जाने पर पाबंदी लगाई है। ईशा सिंगल ने ज़िले के (गांवों और शहरों में) बने पानी के टैंकों पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के लिए चढ़ने पर रोक लगाई है। उन्होंने ज़िले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन/रोष धरना, रैली, बैठक, नारेबाज़ी और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया है।
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट ने ज़िला पटियाला के गांवों, रेलवे ट्रैक, नहर पुल, नहरें, जल निकासी के नाले, राजबहा, इंडियन ऑयल पाइपलाइन, महत्वपूर्ण संयंत्र, गैस पाइपलाइन संपत्ति, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों, अनाज भंडार, पेट्रोल पंप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बैंक, डाकघर, सरकारी/ग़ैर-सरकारी संपत्ति आदि की सुरक्षा के लिए सभी गाँवों के स्वस्थ वयस्क व्यक्तियों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं। ज़िले के सभी धार्मिक स्थलों पर भी ठीकरी पहरा लगाने की ज़िम्मेदारी संबंधित पंचायतों और धार्मिक स्थलों की समितियों/बोर्ड/ट्रस्ट प्रमुखों को सौंपी गई है। उन्होंने ज़िला पटियाला की सीमा के भीतर से गुजरने वाली भाखड़ा नहर और अन्य बड़ी-छोटी नदियों/नहरों में किसी भी स्थान पर आम जनता के नहाने और तैरने पर पाबंदी लगा दी है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा, ज़िले की सीमा में आने वाली नगर परिषदों, नगर पंचायतों और गांवों की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जब अपने घर में किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखेगा, तो उसका पूरा विवरण नज़दीकी पुलिस थाने/चौकी में दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा। साथ ही, सिविल एविएशन क्लब पटियाला के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में लारटेन काइट्स/विश काइट्स (विशेष प्रकार की पतंग) उड़ाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।