सुलतानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने दोषी मां-बेटे को सोमवार को 10 वर्ष की सजा सुनाई। दोषियों पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
धम्मौर थाने के खड़हरे गांव निवासी राम खेलावन की जमीन को लेकर चल रही रंजिश में 14 जुलाई 2002 को लाठी-डंडे से मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित पुत्र जोखू की ओर से दर्ज कराए गए केस की विवेचना पूरी कर पुलिस ने गांव के ही राम प्रताप, उसके पुत्र शत्रुघ्न, पत्नी शिवकुमारी व पुत्री इंद्रावती के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र व एडीजीसी क्रिमिनल मनोज दुबे ने बताया कि कोर्ट ने दोषी शिव कुमारी व उसके पुत्र शत्रुघ्न को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम वादी मुकदमा जोखू को मिलेगी। राम प्रताप व उसकी बेटी इंद्रावती की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
गैर इरादतन हत्या में पति दोषी करार, पत्नी बरी
कल सुनाई जाएगी सजा
गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ निशा सिंह ने कोतवाली नगर के केएनआइ कस्बा निवासी सुकई को दोषी करार देकर जेल भेजने का आदेश दिया। उसको बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। आरोपित सुकई की पत्नी रेखा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। एडीजीसी विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि केएनआइ कस्बा निवासी नकछेद की पत्नी मालती 19 फरवरी 2021 को पुत्री को डांट रही थीं। पड़ोसी सुकई व उसकी पत्नी रेखा मौके पर पहुंचकर मना करने लगे थे। इसी को लेकर हुए विवाद में नकछेद को सुकई ने लाठी से मारकर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पीड़ित पत्नी मालती ने सुकई व उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
इंस्पेक्टर नीशू तोमर की डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई 14 को
महिला आरक्षी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित इंस्पेक्टर नीशू तोमर की डिस्चार्ज (मुकदमे से मुक्त करने) अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए सोमवार को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने मौका देने की मांग की।
फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि तय कर दी है। 14 जुलाई 2022 को महिला आरक्षी ने इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था।