अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई- बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-205 व 435 के तहत अतिक्रमण हटाने की लागत संबंधित व्यक्ति से वसूली जाएगी। इसके अलावा भारी जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

कूड़ा-कचरा डालने पर दंड

कचरे को निर्धारित स्थान पर नहीं रखकर उसे नाले में फेंकने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में किए गए प्रविधानों के तहत निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी राशि नगर निगम के संबंधित उपनियमों के अनुसार होगी। बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना की राशि में वृद्धि व विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कूड़ेदान नहीं रखने पर दंड

दुकानों में कूड़ेदान रखने के आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों का व्यापार लाइसेंस रद किया जाएगा।

अंचल व वार्ड निरीक्षक करेंगे जुर्माना

नगर आयुक्त ने कहा यह कदम स्वच्छ एवं स्वस्थ मुजफ्फरपुर बनाने के लिए उठाया गया है। निगरानी व जुर्माना लगाने का जिम्मा सभी अंचल निरीक्षक एवं वार्ड निरीक्षकों को दिया गया है

नगर आयुक्त ने आदेश में नियम का उल्लंघन करने वाले संबंधितों पर जुर्माना लगाकर प्राप्त राशि को निगम के खजाने में जमा कराने का कहा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में किए गए प्रविधानों के तहत निर्धारित जुर्माना

रेस्तरां, गेस्ट हाउस, होस्टल, स्टार होटल या समकक्ष होटल, व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, क्लीनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, भंडारण क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न होता है। विवाह भवन भवन, इवेंट हाल, प्रदर्शनी और मेले व अन्य कोई भी प्रतिष्ठान जहां काफी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। 

जुर्माना – पहले चेतावनी, फिर 1000 रुपये व उसके बाद 2500 रुपये प्रति अपराध 

वर्ग- रेस्तरां, कैफे, ढाबा, मिठाई की दुकान, काफी हाउस, मांस-मछली व पाल्ट्री की दुकानें, पान की दुकानें, कोचिंग, पेट्रोल पंप, लघु उद्योग, कुटीर, कार्यशालाएं (केवल खतरनाक कचरा) आदि। 

जुर्माना- पहले चेतावनी, फिर 500 एवं 1000 रुपये प्रति अपराध 

वर्ग- फेरीवाला, संरचना के साथ या बगैर 

जुर्माना : पहले चेतावनी फिर 100 एवं 200 रुपये प्रति अपराध। 

वर्ग- अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान 

जुर्माना : 200 एवं 500 रुपये प्रत्येक अपराध 

वर्ग- घर एवं व्यक्ति 

जुर्माना : 50 एवं प्रत्येक अपराध 100 रुपये 

वर्ग- किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण व तोड़-फोड़ से प्राप्त मलबा सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर 

जुर्माना : 500 रुपये प्रतिदिन एवं मलबा उठाने और उसके निष्पादन पर हुआ व्यय। 

वर्ग- व्यावसायिक परिसरों, उद्योग या किसी अन्य थोक मलबा उत्पन्न करने वालों द्वारा निर्माण व तोड़-फोड़ से प्राप्त मलबा फेंकने पर 

जुर्माना- 1000 रुपये प्रतिदिन एवं मलबा उठाने और उसके निष्पादन पर हुआ व्यय। 

वर्ग- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलाजी, प्रयोगशाला आदि द्वारा निगम के कचरे में मेडिकल वेस्टेज मिलाने पर 

जुर्माना : चेतावनी, 1000 रुपये व उसके बाद प्रत्येक अपराध पर 5000 रुपये