नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के फैसले में जारी निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इन निर्देशों का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा और खतरनाक सीवर सफाई को खत्म करना है।
मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों को दिया आदेश
मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार को कहा कि उसने अधिकारियों को कई उपायों की सिफारिश की है, जिसमें निवारण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली की स्थापना भी शामिल है।
अधिकारियों ने बताया कि एनएचआरसी ने अधिकारियों से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है।
एनएचआरसी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कही
खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई की प्रथा को देखते हुए एनएचआरसी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे एक पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ऐतिहासिक 2023 के फैसले (डॉ बलराम सिंह बनाम भारत संघ) में जारी किए गए 14 निर्देशों का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिसका उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) और खतरनाक सीवर सफाई की अमानवीय और जाति-आधारित प्रथा को खत्म करना है।
हाथ से मैला ढोने की प्रथा मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन- एनएचआरसी
आयोग ने कहा है कि यह प्रथा मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, विशेष रूप से कानून के समक्ष सम्मान और समानता के साथ जीने के अधिकार का।