मंत्रालय ने आपातकालीन कोटे से सीटें आवंटित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2011 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। जब भी उसे इसके दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिलती हैं, तो वह संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराता है।
सीटों के लिए क्या होना जरूरी
आपातकालीन कोटे से सीट के आवंटन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, हस्ताक्षरकर्ता को अपना नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर और यात्रियों में से एक का मोबाइल नंबर बताने के लिए कहा जाना चाहिए।
मंत्रालय ने कहा कि ट्रैवल एजेंटों से प्राप्त आपातकालीन कोटे से सीट आवंटन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आरक्षण कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और बिचौलियों के बीच मिलीभगत को रोकने के लिए पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण करने का भी सुझाव दिया है।