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पटना
दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन के मामले में जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कई अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण किया है।
जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई 75 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज एवं 120 दिनों से अधिक अवधि के परिमार्जन के लंबित मामलों को लेकर की है। वे सोमवार को समाहरणालय में राजस्व मामलों में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि मापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता समेत अन्य मामलों की अंचलवार समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि 75 दिन से अधिक अवधि के बचे हुए मामले अब मुख्यतः पांच अंचलों, संपतचक, बिहटा, दीदारगंज, नौबतपुर एवं दानापुर में हैं। दो सप्ताह में संबंधित सीओ ने अपेक्षित कार्य नहीं किए हैं।
इन सभी अंचल अधिकारियों को अब दो सप्ताह का समय दिया गया है। इन सभी से स्पष्टीकरण किया गया कि क्यों नहीं इनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए?
घोसवरी एवं पंडारक-में ऐसे मामले शून्य हैं। शेष 19 अंचलों में ऐसे मामले कम हैं। इनसे भी स्पष्टीकरण करते हुए लंबित मामलों को तुरंत निष्पादित करने को कहा गया।
लंबित आवेदनों के निष्पादन में आई तेजी
पिछले वर्ष एक अप्रैल को दाखिल-खारिज के करीब 80,665 आवेदन लंबित थे, जो सात अप्रैल 2025 को महज 17,932 रह गए हैं। इनमें लगभग 40,207 आवेदन एक्सपायर्ड थे, जो अब घटकर 4,906 रह गए हैं।
एक वर्ष में दाखिल-खारिज के 80,107 नए आवेदन प्राप्त हुए, इस प्रकार इस अवधि में लगभग 1,42,800 आवेदनों को निष्पादित किया गया। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार की स्थिति ठीक है।
अभियान बसेरा में प्रगति ठीक है। आधार सीडिंग में बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज तथा पटना सिटी अनुमंडलों में अच्छी स्थिति है। मापीवाद में लगभग 60 प्रतिशत मामलों को ही अभीतक निष्पादित किया गया है।
परिमार्जन प्लस के कुल प्राप्त आवेदनों 41,264 में से 13,197 लंबित हैं। उन्हें निर्देश दिया है कि बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करें।
म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक
म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों को विधिवत शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 141 भूमि का एनओसी उपपलब्ध कराया गया है।शेष 224 केंद्रों के लिए चिह्नित भूमि का एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम ने दिया। डीएम ने कहा कि राजस्व मामलों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।