बोली खुलने के बाद दस्तावेज जमा करने की छूट खत्म, PWD ने कड़े किए टेंडर नियम

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लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने निविदा प्रक्रिया में बोली खुलने के बाद नए या संशोधित दस्तावेज जमा करने की छूट पर सख्ती से रोक लगा दी है। विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया है कि निविदाओं के मूल्यांकन में लागू नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

पहले क्या था नियम?
पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता (रखरखाव एवं उद्यान) कार्यालय की ओर से 17 अगस्त को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि 11 मई 2026 के आदेश के तहत 21 नवंबर 2025 का पूर्व कार्यालय ज्ञापन वापस लिया जा चुका है। पुराने आदेश में पात्रता या तकनीकी बोली खोलने के बाद आवश्यक होने पर नए अथवा संशोधित दस्तावेज लेने और स्पष्टीकरण मांगने की गुंजाइश थी।

विभाग ने चिंता जताई कि कुछ बोली खोलने वाले और मूल्यांकन अधिकारी अब भी रद किए जा चुके 21 नवंबर 2025 के आदेश का हवाला देकर बोली खुलने के बाद दस्तावेज जमा करने की अनुमति दे रहे हैं, जो गलत प्रक्रिया है।

अब क्या है नया निर्देश?

नए निर्देश के मुताबिक, 11 मई 2026 के कार्यालय ज्ञापन के बाद बोली खुलने के पश्चात नए या संशोधित दस्तावेज जमा करने की दी गई छूट वापस ले ली गई है। इसके साथ ही केंद्रीय लेक निर्माण विभाग के वर्क मैनुअल 2024 और 28 अगस्त 2024 के कार्यालय ज्ञापन के तहत लागू मूल निविदा मूल्यांकन नियम बहाल कर दिए गए हैं।

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