बेगुनाही साबित करने का दांव पड़ा उल्टा, कोर्ट ने खारिज की पॉलीग्राफ-ब्रेन मैपिंग टेस्ट की मांग

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नीट पेपर लीक मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पालीग्राफ व ब्रेन-मैपिंग टेस्ट कराने की मांग वाली तीन आरोपितों की अर्जियों को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया।

आरोपित मांगीलाल, दिनेश और विकास बिवाल ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि वह पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग टेस्ट कराना चाहते हैं।

विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने आरोपितों की अर्जियों को खारिज कर दिया। आरोपियों ने अपनी ईमानदारी साबित करने और सीबीआई को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने में मदद करने के लिए अपनी मर्जी से ये टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी।

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