बुलंदशहर में चुनावी रंजिश में कांग्रेस नेता को गोलियों से भून डाला, 10 साल बाद चार दोषियों को उम्रकैद

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अदालत ने लगभग दस वर्ष पुराने कांग्रेस नेता की चुनावी रंजिश के चलते हत्या करने के दो सगे साई समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड एवं एक दोषी को दो वर्ष और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह माहुर ने बताया कि प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते 29 अक्टूबर 2016 को कांग्रेस नेता शांतिस्वरुप शर्मा की आरोपित विक्रांत पुत्र कुलजीत, गौरव पुत्र योगेश निवासी गांव सेदपुरा थाना औरंगाबाद, सुमित कुमार व अमित कुमार पुत्रगण मुकेश उर्फ भूरा निवासी गांव इस्लामाबाद थाना औरंगाबाद और धर्मेंद्र कुमार पुत्र पन्नी सिंह निवासी गांव मैथना जगतपुर थाना औरंगाबाद ने गोलियों के भूनकर हत्या कर दी थी।

10 सालों से चल रहा केस

पुलिस ने कांग्रेस नेता के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। यह मामला सुनवाई के लिए एडीजे एफटीसी कक्ष संख्या द्वितीय की अदालत में पहुंचा।

बुधवार को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने दोष सिद्ध होने पर दोषी सुमित एवं उसके भाई अमित के अलावा गौरव एवं विक्रांत को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि पांचवे दोषी धर्मेंद्र को दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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