हजारीबाग कोषागार से 15 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

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हजारीबाग कोषागार से वेतन मद में 15 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े बहुचर्चित मामले में आरोपितों को बड़ा झटका लगा है। सीआईडी की विशेष अदालत ने मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों खुशबू सिंह, काजल कुमारी और धीरेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूर्ण में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सुनाते हुए तीनों को राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला हजारीबाग कोषागार से वेतन मद में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए की अवैध निकासी से जुड़़ा हुआ है।

इस संबंध में 8 अप्रैल 2026 को हजारीबाग के लोहसिंघना थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में मामले को टेकओवर करते हुए सीआइडी ने 24 अप्रैल को जांच शुरू थी। मामले में गिरफ्तार आरोपितों में एसपी कार्यालय हजारीबाग का मुख्य लेखापाल सह मास्टरमाइंड शंभू कुमार, उसकी पत्नी काजल कुमारी, उसके सहयोगी पंकज सिंह व उसकी पत्नी खुशबू सिंह और धीरेंद्र सिंह शामिल हैं।

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