बिहार में जमीन के ‘खेल’ में फंसे 3 अंचल अधिकारी, ऑनलाइन जमाबंदी में हेरफेर को लेकर 55 लोगों पर FIR

नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के फुलकाहा थाना क्षेत्र के पोसदाहा पंचायत अंतर्गत डुमरिया गांव में करीब 20 वर्ष पूर्व खरीदी गई जमीन के विवाद मामले में पीड़ित बैजनाथ बहरदार की शिकायत पर फुलकाहा थाने में तीन अंचल अधिकारियों और तीन राजस्व कर्मचारियों सहित कुल 55 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

प्राथमिकी में पीड़ित बैजनाथ बहरदार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने लगभग दो दशक पूर्व सुरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र साह, कलानंद बहरदार, नित्यानंद बहरदार, चंदेश्वरी बहरदार, राजेश बहरदार, नरेश शर्मा, बाबूनंद यादव सहित अन्य भू-धारकों से विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से लगभग ढाई एकड़ से अधिक भूमि खरीदी थी।

बाद में न्यायालय के आदेश पर उनके पक्ष में जमाबंदी भी कायम हुई और वर्षों से वे उक्त भूमि पर खेती करते आ रहे हैं।

पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय के आदेश और राजस्व अभिलेखों के बावजूद कुछ लोगों ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से ऑनलाइन जमाबंदी में छेड़छाड़ कर नई जमाबंदी तैयार कर दी। इसके माध्यम से उनकी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करने और स्वामित्व बदलने का प्रयास किया गया।

प्राथमिकी में तत्कालीन सीओ शंभु प्रकाश, उत्तम राहुल, वर्तमान सीओ रविंद्र कुमार, राजस्व कर्मचारी रेणु कुमारी, जितेंद्र कुमार राय सहित 55 लोगों को नामजद किया गया है।

इसके अलावा कई स्थानीय लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की गई।

इस बहुचर्चित भूमि विवाद को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों का मानना है कि निष्पक्ष जांच और राजस्व अभिलेखों की पारदर्शी समीक्षा से ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी और वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो पाएगा।

इस मामले में फुलकाहा थानाध्यक्ष विकास कुमार मौर्य ने बताया कि न्यायालय के निर्देश एवं प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों, न्यायालय के आदेशों एवं राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुरूप आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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