श्रीनगर में पिता के 40वें की रस्म निभाएंगे इंजीनियर राशिद, 25-30 जून तक मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने तय की शर्तें

 दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद बारामुला से सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को 25 जून से 30 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें अपने पिता के निधन के बाद 40वें दिन की रस्मों में शामिल होने के लिए दी गई है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने स्पष्ट किया कि 18 मई को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दी गई अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त होने पर राशिद को आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद वे 25 जून से 30 जून तक दोबारा रिहा हो सकेंगे।

कोर्ट ने दिया यह आदेश

राशिद के वरिष्ठ अधिवक्ता ने टेरर-फंडिंग के आरोपों का सामना कर रहे सांसद के लिए जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की, ताकि वे श्रीनगर में पिता की मौत के 40वें दिन के रीति-रिवाजों में भाग ले सकें। कोर्ट ने कहा कि 18 मई को दी गई अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त होने पर इंजीनियर राशिद को आत्मसमर्पण करना होगा। उसके बाद वह 25 जून से 30 जून तक की अवधि के दौरान उन्हें फिर अंतरिम जमानत दी जाएगी ताकि वह पिता के 40वें दिन के रीति-रिवाजों और समारोहों में भाग ले सकें। अदालत ने कहा कि 25-30 जून की अंतरिम जमानत की शर्तें वही रहेंगी जो राशिद की मौजूदा रिहाई अवधि की हैं।

पहले भी मिल चुकी है जमानत

आपको बता दें कि इससे पहले सांसद इंजीनियर राशिद को 28 अप्रैल को अदालत ने श्रीनगर में अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। पिता को दिल्ली एम्स शिफ्ट किए जाने के बाद यह अवधि 10 मई तक बढ़ा दी गई थी। पीठ ने पिछली अंतरिम जमानत के दौरान कई शर्तें लगाई थीं।

राशिद हमेशा सादे कपड़ों में कम से कम दो पुलिस अधिकारियों के साथ रहेंगे। ये अधिकारी तिहाड़ जेल से श्रीनगर तक और वापसी तक साथ रहेंगे। उन्हें कब्रिस्तान या किसी अन्य पूजा स्थल पर जाने की अनुमति होगी। सांसद राशिद को अपने आवास के अलावा कहीं और जाने की अनुमति नहीं होगी।

टेरर-फंडिंग मुकदमे का सामना कर रहे

राशिद टेरर-फंडिंग मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को फंड देने के आरोप हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा 2017 के मामले में गिरफ्तारी के बाद से वह 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। मार्च 2022 में विशेष NIA अदालत ने राशिद और अन्य के खिलाफ IPC की धारा 120बी, 121, 124ए और UAPA के तहत आरोप तय किए थे।

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