ऊधमपुर में पशु तस्करी नेटवर्क की कमर तोड़ी, पुलिस ने तीन अलग मामलों में 75 लाख की संपत्ति अटैच

 जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में करीब 75 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियां अटैच की हैं। यह कार्रवाई बीएनएसएस की धारा 107 के तहत पुलिस थाना उधमपुर की बट्टलबालियां पुलिस चौकी में दर्ज मामलों में की गई। पुलिस की इस कार्रवाई को पशु तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में पशु तस्करी की घटनाओं पर रोक लगाने और इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की आर्थिक कमर तोड़ने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। सभी अटैचमेंट की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशों के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी की गई।

पहले मामले में पुलिस ने एफआईआर नंबर 390/2025 में बीएनएस की धारा 223 एवं 11 पीसीए एक्ट के तहत दर्ज केस में आरोपित अब्दुल कदूस कसाना पुत्र गुलजामन कसाना निवासी मंजमोह अनंतनाग से जुड़ी संपत्तियों को अटैच किया। जिसमें महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन नंबर जेके19ए5734 तथा 1.06 लाख रुपये नकद राशि जब्त की गई। पुलिस के अनुसार उक्त वाहन का इस्तेमाल पशुओं की अवैध तस्करी में किया जा रहा था।

कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी

दूसरे मामले में एफाईआर नंबर 113/2026 में बीएनएस की 223 एवं 11 पीसीए एक्ट के तहत दर्ज मामले के आरोपी अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी त्रिंगला बटोत, रामबन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस केस में पुलिस ने एक एलपी ट्रक नंबर यूपी11बीडी3685 को अटैच किया। जिसका उपयोग कथित तौर पर पशु तस्करी के लिए किया जा रहा था।

तीसरी कार्रवाई एफआईआर नंबर 149/2026 में बीएनएस की धारा 223 एवं 11पीसीए एक्ट के तहत दर्ज मामले के आरोपित मोहम्मद कदूस पुत्र मोहम्मद मारूफ निवासी चंद्रकोट, रामबन पर की। जिसमें उससे संबंधित कैंटर ट्रक नंबर जेके19ए5734 को कार्रवाई के तहत अटैच किया गया। पुलिस के मुताबिक यह वाहन भी अवैध पशु तस्करी गतिविधियों में शामिल पाया गया।

पुलिस ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पशु तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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