अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े अहम मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता व सेवा शर्तों से जुड़े एक्ट को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है।
सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों की वरिष्ठता व सेवा शर्तों से जुड़े मामले को लेकर पहले ही राज्य सरकार को फटकार लगा चुका है। इसके बाद ही सरकार यह एक्ट लेकर आई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती देने से पहले सरकार पहले सभी कानूनी पहलुओं को देखेगी।
उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रूख किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिली तो 7 से 8 हजार करोड़ का वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार इतना लाभ देने में सक्षम नहीं है।
अब ये होगा
हाइकोर्ट द्वारा एक्ट को खारिज करने के बाद अब कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता व अन्य लाभ देने होंगे। नियुक्ति की तिथि से ही उन्हें सारे लाभ देने पड़ेंगे।


