गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी
प्रशासनिक टीम का कड़ा रुख
इस अभियान का नेतृत्व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी डॉ. आनंद कुमार आनंदमय और सहायक नगर निवेशन डॉ. मीत फतेवार ने किया। अधिकारियों ने मौके पर स्पष्ट किया कि आदित्यपुर के मास्टर प्लान और झारखंड भवन उपनियमों (Building Bye-laws) का उल्लंघन करने वालों के लिए निगम में कोई जगह नहीं है।
मकान ध्वस्त करने की चेतावनी
प्रशासन के अनुसार, भवन मालिक को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो अवैध हिस्से को ध्वस्त (Demolish) करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आदित्यपुर नगर निगम प्रशासन ने कहा कि शहर के व्यवस्थित विकास के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। अब हम डिजिटल सर्विलांस के जरिए भी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर रहे हैं। यह कार्रवाई भविष्य के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है।


