सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की उस रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 को चुनौती दी गई थी और नए चुनाव कराने की मांग की गई थी।
जब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने में अनिच्छा जताई तो याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट जाने की आजादी के साथ इसे वापस लेने का फैसला किया। ऐसे में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।


