किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को बीएनएस के तहत 20 साल की सजा

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मुरादाबाद मंडल में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दो दोषियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 58-58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह प्रदेश में बीएनएस के तहत दी गई चौथी और मुरादाबाद मंडल में दूसरी सजा है।

घटना का विवरण

जुनावई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 15 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 5:30 बजे खेत में चारा काटने गई थी। देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

तलाश के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि किशोरी को दो युवक जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए हैं। बाद में इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।

निष्कर्ष

अदालत का यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि यह समाज को भी संदेश देता है कि ऐसे जघन्य अपराधों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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